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तेजस्वी और मीसा भारती समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, जानें- क्या है पूरा मामला
बिहार के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और उनकी बहन मीसा भारती (Misa Bharti) नई मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं. तेजस्वी और मीसा के समेत 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने पैसे लेकर टिकट न देने के एक मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. इन दोनों के अलावा इस मामले में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश का नाम भी शामिल है. पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत ने राजधानी के कोतवाली थाने को छह नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं.
कांग्रेस नेता और वकील संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम की अदालत में 18 अगस्त को इन सभी लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज कराया है. इन सभी पर रुपए लेकर लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं देने का आरोप है. इस केस में संजीव कुमार सिंह ने खुद को बिहार कांग्रेस का प्रभारी का पर्यवेक्षक बताते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, राजेश राठौर पर 5 करोड़ की रिश्वत लेने के बावजूद टिकट न देने का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक इस पैसे का लेन-देन 15 जनवरी 2019 को हुआ था लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया.
पहले लोकसभा और फिर विधानसभा में मिला सिर्फ आश्वासन
संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में टिकट न मिलने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देने का आश्वासन दिया गया लेकिन वह भी नहीं मिला. जब इस मामले में तेजस्वी से संपर्क किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी गई. इस मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह ने इस मामले की सुनवाई की थी. इसके बाद 31 अगस्त 2021 को आदेश को सुरक्षित रख लिया और फिर 16 सितंबर को पटना के एसएसपी के जरिए कोतवाली थानाध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
RJD ने बताई बदनाम करने की साजिश
इस पूरे मामले को लेकर राजद के प्रवक्ता चिंतरंजन गगन ने कहा कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि केस दर्ज करने वाला संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है, इस आरोप का जवाब हम कोर्ट में देंगे. बता दें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद रविवार देर शाम तक कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी. कोतवाली थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अबतक कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट का आदेश आते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी.