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तेजप्रताप यादव के खिलाफ झारखंड में FIR, जानें- क्या है पूरा मामला
बिहार : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ रांची के चुटिया थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड सरकार के कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। तेजप्रताप के खिलाफ रांची के सदर अंचलाधिकारी प्रकाश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तेज प्रताप अपने पिता लालू से मिलने के लिए रांची पहुंचे थे और मुलाकात के बाद गुरुवार को पटना वापस लौट गए।
प्राथमिकी में कहा गया है कि तेजप्रताप यादव ने झारखंड में आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली थी। नियमों के अनुसार दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले लोगों को सरकार से अनुमति के साथ ई-पास लेना पड़ता है। झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन करना जरूरी है। तेजप्रताप यादव राज्य में आने के लिए पास नहीं लिया था और बगैर क्वारंटाइन हुए वापस बिहार लौट गए।
तेजप्रताप को कमरा देने पर होटल मालिक और मैनेजर पर भी मामला दर्ज
इससे पहले चुटिया थाना क्षेत्र स्थित होटल कैपिटल रेजिडेंसी में कमरा नंबर- 507 को राजद नेता तेज प्रताप यादव को देने के आरोप में होटल के मालिक और मैनेजर दुष्यंत कुमार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। रांची के अंचल अधिकारी के बयान पर चुटिया थाना में धारा 188/ 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि तेज प्रताप होटल में रुके हुए हैं। पुलिस की टीम अंचलाधिकारी के साथ होटल पहुंची। पुलिस ने जबरन होटल खुलवाया और कमरा नंबर- 507 में जाकर देखा तो तेज प्रताप मौजूद थे। पुलिस के अनुसार सरकार का सख्त आदेश है कि कोई होटल नहीं खुलेगा। इसके बाद भी कैपिटल रेजिडेंसी में तेज प्रताप को ठहराया गया। इसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई।