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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट से बोली CBI- शेल्टर होम में नहीं हुई थी किसी लड़की की हत्या
मुजफ्फरपुर. बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में बड़ा खुलासा सामने आया है. सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम में कोई लड़की नहीं मारी गई. सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए. सीबीआई का दावा है कि इस केस में हत्या का कोई सबूत नहीं है और सभी 35 लड़कियों को जीवित पाया गया है.
सीबीआई के मुताबिक, जिनकी हत्या का शक जताया गया था वो सभी लड़कियां जीवित पाई गई हैं. वहां से मिली हड्डियां कुछ अन्य वयस्कों की पाई गईं हैं. सीबीआई ने अपनी जांच में ये साफ किया है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी भी नाबालिग की हत्या नहीं की गई थी. इस केस में सुनवाई जारी फिलहाल जारी है.
मुख्य आरोपी है बृजेश ठाकुर
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद कहा है कि मुख्य मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आगामी 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है. मुख्य मामले में पीपुल्स पार्टी का पूर्व विधायक बृजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी हैं. बृजेश ठाकुर द्वारा चलाए जा रहे बालिका आश्रय गृह में 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था. सीबीआई ने 4 आश्रय गृहों के खिलाफ अपनी प्रारंभिक जांच में किसी भी अपराध के सबूत नहीं पाए और इनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है.