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बिहार में शाम 6 बजे से नाईट कर्फ्यू, देखिए नई गाइडलाइन्स

माजिद अली खां
29 April 2021 1:28 PM IST
बिहार में शाम 6 बजे से नाईट कर्फ्यू, देखिए नई गाइडलाइन्स
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राज्‍य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव की पूरी गाइडलाइन जारी की है। ये आदेश आज से 15 मई तक लागू रहेंगे।

बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Infection) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्‍य आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार लोगों के मूवमेंट को कम करने के लिए अब सभी दुकानें व कारोबारी प्रतिष्ठान शाम चार बजे ही बंद हो जाएंगे। पहले यह छूट शाम छह बजे तक थी। वहीं नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) अब रात नौ बजे की बजाय शाम छह बजे से ही अगली सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा राज्‍य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव की पूरी गाइडलाइन जारी की है। ये आदेश आज से 15 मई तक लागू रहेंगे।

फिलहाल लॉकडाउन नहीं, जरूरत पड़ी तो होगा लागू

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार की देर शाम हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसकी जानकारी विकास आयुक्त आमिर सुबहानी तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी है। कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी यह नई गाइडलाइन आज से ही लागू कर दी गई है। खास बात यह भी है कि राज्‍य सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन या साप्‍ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला टाल दिया है। हालांकि, लॉकडाउन को लेकर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वे कोई भी फैसला ले सकते हैं।

बिहार में आज से नई कोरोना गाइडलाइन लागू

नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानें सुबह में नाइट कर्फ्यू समाप्‍त होने के बाद से शाम चार बजे तक खुलेंगी। इनके खुलने के लिए रोस्‍टर पहले ही तय किया जा चुका है। दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। ठेले पर फल व सब्जी घूम-घूम कर बेचने पर रोक नहीं रहेगी।

रेस्तरां व होटल या ढ़ाबा आदि पर बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं दी गई है। हां, वहां से रात नौ बजे तक खाना घर ले जाने को पहले से मिली अनुमति जारी रहेगी।

शादी समारोह में अब सौ की जगह केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रात 10 बजे तक कार्यक्रम को खत्म कर देना होगा। शादी में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। श्राद्ध कार्यक्रम में भी केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

सार्वजनिक वाहन कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन्‍स का पालन करते हुए 50 फीसद क्षमता के साथ चलाए जाएंगे।

राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है।

अब माइकिंग कर बताया जाएगा कि किस मोहल्ले में कितने कोरोना मरीज हैं। तहां ज्यादा मामले होंगे, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे।

कोरोना से जिनकी भी मौत होगी, उनका अंतिम संस्कार सरकार अपने खर्चे पर करेगी। अगर कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, पर कोरोना के लक्षण थे, तब भी मौत होने पर अंतिम संस्कार का खर्च सरकार ही उठाएगी।

सरकार तीन लाख कोरोना मरीजों को आाधार मानकर कोरोना से जंग का प्‍लान बनाएगी। जांच को बढ़ाया जाएगा। अस्‍पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नए अस्‍पतालों की व्‍यवस्‍था की जाएगी। रेमडेसिविर और जरूरी दवाओं की व्यवस्था की जाएगी। सरकार किराये पर एंबुलेंस भी लेगी।

सभी जिलों में वेंटिलेटर की व्‍यवस्‍था शुरू की जाएगी। जिन जिलों में वेंटिलेंटर ऑपरेटर की कमी की वजह से उसे चालू नहीं किया जा सका है, वहां इसके लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी। संबंधित जिलाधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी इसपर अपने स्तर पर गे फैसला करेंगे।

सभी जिलों के डीएम व एसपी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का सख्‍ती से पालन कराएंगे।

माजिद अली खां

माजिद अली खां

माजिद अली खां, पिछले 15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं तथा राजनीतिक मुद्दों पर पकड़ रखते हैं. 'राजनीतिक चौपाल' में माजिद अली खां द्वारा विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक विश्लेषण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किए जाते हैं. वर्तमान में एसोसिएट एडिटर का कर्तव्य निभा रहे हैं.

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