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जीतन राम मांझी के मुकदमे के गठित विशेष अदालत को भेजे जाने का आदेश
पटना।बिहार में एक जाति विशेष के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने के आरोप में विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के खिलाफ दाखिल किए गए चार शिकायती मुकदमों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सांसद-विधायकों की विशेष अदालत को सुनवाई के लिए सोंपै जाने का आदेश दिया।
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में चारों मुकदमे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। अदालत ने यह पाते हुए कि मामला एक विधायक से संबंधित है मामलों को सांसद-विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत को भेजे जाने का आदेश दिया। चारों मामलों में सुनवाई के लिए 05 जनवरी 2022 की अगली तिथि निश्चित की गई है।
गौरतलब है कि 21 दिसंबर 2021 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अलग-अलग लोगों के द्वारा श्री मांझी के खिलाफ चार शिकायती मुकदमे दाखिल किए गए थे। दाखिल किए गए मुकदमे के अनुसार, मांझी ने एक जाति विशेष के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक अन्य जाति विशेष के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था। दाखिल मुकदमे में मांझी के उस कथन को जातिगत विद्वेष फैलाने वाला, जाति विशेष को अपमानित करने वाला एवं देशद्रोह वाला बताया गया है।