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कुमार कृष्णन
बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की प्रथम चरण में तारापुर प्रखंड में 24 सितम्बर को वोट डाले जायेगे। इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गयी है ताकि एक निर्वाचन द्वारा अपने मूल मतदान के अतिरिक्त अन्य किसी भी बूथ पर मतदान करना संभव नहीं हो सके। बोगस वोटिंग को पूरी तरह से रोकने के उद्देश्य से मतदान केंद्र पर मतदाताओं का बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन कराने का निदेश आयोग द्वारा दिया गया।
पीठासीन पदाधिकारी कागजातों एवं अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगे। प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मी मतदाताओं को बायोमेट्रिक पद्धति से नियमानुसार सत्यापन करेगे। तत्पश्चात मतदान डालने हेतु प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास जाने दिया जायेगा। बिना सत्यापन के किसी भी मतदाता को मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पीठासीन पदाधिकारी और प्रथम मतदान कर्मी यह सुनिश्चित करेगे कि कोई मतदाता बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के मतदान न करे।
बायोमैट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के तहत एक तकनीकी कर्मी बायोमैट्रिक उपकरण तथा टेबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होगे जो निर्वाचक का अंगूठे का निशान एवं उनका फोटो, वोटर कार्ड एवं स्लिप का बायोमैट्रिक प्रणाली के डेटाबेस में सुरक्षित करेगे। यदि कोई निर्वाचन किसी भी मतदान केन्द्र पर दोबारा मत डालने के लिए आते है तो सिस्टम उसी वक्त तुरंत पहचान कर लेगा। इस प्रकार डुप्लीकेट एवं बोगस मतदान रोकने की पूरी तैयारी की गयी। आयोग द्वारा प्राधिकृत तकनीकी एजेंसी को सहयोग करने हेतु जिला स्तर पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं आईटी प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन कार्य की माॅनिटेरिंग प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर एवं निर्वाचन आयोग स्तर पर एमआईएस द्वारा की जायेगी।