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एके-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा
बिहार के बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को एके-47 और मैगजीन के मामले (AK 47 Case) में 10 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता जानी तय है। 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। इसके बाद कोर्ट से सजा के लिए 21 जून की तारीख दी गई थी। अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है।
अनंत को 10 की सजा, विधायकी पर खतरा
पुलिस ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाहों को पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। अब उनको 10 साल की सजा सुनाई गई। विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है। साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अनंत सिंह को तो 10 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं।
AK-47 केस में उलझ गए MLA अनंत सिंह
पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद वकील ने बताया कि मामला पिछली तारीख पर सजा के बिंदु पर रखा गया था। सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड और 60 साल से ज्यादा के उम्र का भी जिक्र हुआ। अनंत सिंह 5 बार विधायक भी रहे हैं। सारी परिस्थिति को देखते हुए 10 साल की सजा दी गई। तीन सेक्शन में सजा नहीं किया गया। 25 (1) B, C में सजा नहीं दी गई। कुल 10 साल की सजा दी गई है।
सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे RJD MLA
अनंत सिंह दी गई सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विधानसभा की सदस्यता जाने के सवाल पर वकील ने कहा कि पीपुल्स रिप्रजेंटेटीव एक्ट के तहत जो होगा वो आगे की बात है। अगर हाई कोर्ट से सजा पर स्टे लग जाता है तो विधायकी नहीं जाएगी। निश्चति रूप से हम हाई कोर्ट जाएंगे। सुनील राम और अनंत सिंह दोनों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा हुई है। अनंत सिंह के वकील ने आगे बताया कि मेडिकल बोर्ड बैठा है। अनंत सिंह का इलाज भी चल रहा है। सारी परिस्थिति को देखते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस केस में आजीवन करावास का प्रावधान था, लेकिन कोर्ट ने न्यूनतम सजा तय की है।