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बेगूसराय: बहुचर्चित यूको बैंक डकैती कांड के सभी अभियुक्तों 5-5 लाख का जुर्माने के साथ उम्रकैद
राजेश कुमार'राजू'
बेगूसराय -बेगूसराय जिले का बहुचर्चित यूको बैंक डकैती कांड के सभी 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्रकैद एवं 5-5 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई है।
एडीजे रजनी कुमारी की अदालत ने छौड़ाही स्थित यूको बैंक डकैती के मुकदमे के नामजद 3 अभियुक्तों बखरी थाना क्षेत्र के शर्मा निवासी मनीष सिंहा, छौड़ाही थाना क्षेत्र के राजापुर निवासी गुड्डू कुमार तथा भगवानपुर थाना क्षेत्र के नरहरिपुर निवासी रिपुसूदन राय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल , 3 फरवरी 2014 को 1:00 बजे दिन में छौड़ाही स्थित यूको बैंक खोदावंदपुर के में 50 लाख रुपैये की डकैती हुई थी।डकैतों ने घातक अस्त्रों का उपयोग करते हुए बैंक कर्मचारी रंजीत कुमार को गोली मारकर घायल कर तथा एक बंदूक और कैश बॉक्स जिसमें नगद 50,00,000 रुपये थे लेकर भाग गए थे। इस बाबत घटना की प्राथमिकी यूको बैंक छौड़ाही के तत्कालीन पदाधिकारी शंभूनाथ झा द्वारा खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 31/ 2014 में दर्ज कराई गई थी.इसी मामले मे कोर्ट ने नामजद आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है।