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32 साल पुराने केस में पप्पू यादव बरी, भावुक होकर बोले- 'सच्चाई की जीत हुई - षड्यंत्र बेनकाब हुआ'
पटना : जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में मधेपुरा विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सबूतों के आभाव में कोर्ट ने पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया है. इस मामले में पप्पू यादव को कुछ समय पहले जेल भेजा गया था. अदालत ने सोमवार को आखिरी फैसला सुनाते हुए जाप प्रमुख की रिहाई का आदेश दिया. पप्पू यादव के रिहा होने के निर्णय के बाद अटकलें तेज हो गईं हैं कि वे तारापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं. हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
गौरतलब है कि जाप प्रमुख पप्पू यादव को 11 मई को अपहरण के मामले में पटना से गिरफ्तार किया गया था. मधेपुरा पुलिस ने राजधानी में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की थी. इस दौरान उनके समर्थकों ने काफी हंगामा भी मचाया था. पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी की गई उस समय वे कोरोना की दूसरी लहर उफान पर थी और पप्पू यादव लगातार अस्पतालों का दौरा करते हुए नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोल रहे थे.
पप्पू यादव ने अपनी रिहाई को लेकर कहा '' इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ. जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया. साबित हो गया फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था. न्यायालय के प्रति आभार! मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा! आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढूंगा.''
पप्पू यादव को 11 मई को गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपनी सेहत ठीक ना होने का हवाला दिया था. उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर अदालत ने पप्पू यादव को इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था. उसी समय से पप्पू यादव अस्पताल में एडमिट थे, जहां उनका इलाज चल रहा था. कोर्ट की सुनवाई के लिए भी पप्पू अस्पताल से आते-जाते थे.