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पटना: कोर्ट की फटकार , कौन हैं सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, हमारे कोर्ट में उनको आना होगा नहीं तो..
हरिद्वार जिले से एक बेहद चौका देने वाला मामला सामने आया
पटना से शिवानंद गिरि
पटना: पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुब्रत राय सहारा कोर्ट से बड़े नहीं. कौन हैं सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, हमारे कोर्ट में उनको आना ही होगा.
सहारा निवेशकों के मामले पर एक बड़ा फैसला करते हुए कहा कि सुब्रत राय सहारा को कोर्ट में हाजिर होना ही होगा. हाईकोर्ट ने सुब्रत राय की अंतरिम याचिका खारिज कर दी और कहा कि आमने-सामने ही सुनवाई होगी. जस्टिस संदीप कुमार के एकलपीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि सुब्रत राय सहारा कोर्ट से बड़े नहीं. कौन हैं सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, हमारे कोर्ट में उनको आना ही होगा.
पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि कल सुब्रत राय सहारा से आमने सामने ही सुनवाई होगी. जस्टिस संदीप कुमार के एकल पीठ ने कहा कि सुब्रत राय सहारा कोर्ट से बड़े नहीं. उन्होंने कहा कि कौन हैं सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, उनको जहां जाना है जाएं, मगर हमारे कोर्ट में उनको आना होगा नहीं तो उनके विरुद्ध आदेश पारित होगा. इससे पहले सुब्रत राय ने पटना हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन देकर फिजिकल उपस्थिति से राहत देने की मांग की थी.
सुब्रत राय ने हाल में हुए अपने ऑपरेशन, उम्र और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला दिया था. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इस मामले से जुड़े वकीलों की उम्र सुब्रत की उम्र से ज्यादा है. जब वृद्ध वकील कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं तो सुब्रत हाजिर क्यों नहीं हो सकते. अब इस मामले में कल शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी. दरअसल इससे पहले कोरोना गाइडलाइंस के चलते अब तक सुब्रत राय की वर्चुअल सुनवाई ही हुई है.
बता दें कि बिहार सहित देश भर के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया के पास फंसा पड़ा है. सहारा इंडिया में फंसे पैसे कब वापस मिलेंगे, सहारा निवेशकों की निगाहें पटना हाईकोर्ट पर टिकी है. पटना हाईकोर्ट ने बीते 27 अप्रैल को सुब्रत राय सहारा को 11 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. बुधवार, 11 मई को सहारा मामले पर सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद गुरुवार 12 मई को सुनवाई होने की संभावना थी. लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हुई. अब कल यानि 13 मई को इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है.
पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा निवेश किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 11 मई को हाजिर होने का आदेश दिया था. बतातें चलें कि इस मामले को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया था. निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं. इस कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हैं. बिहार सहित देश भर के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया के पास फंसा पड़ा है.