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पटना हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण के लिए दो हजार पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, केंद्र से मांगा जवाब!
शिवानंद गिरि
पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूर्णिया से कटिहार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 131ए के निर्माण में पेड़ काटने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एएम बदर की खंडपीठ ने कानून के छात्र शाश्वत की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
केंद्र सरकार को सोमवार तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। गौरतलब है कि छात्र शाश्वत ने कोर्ट को बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सड़क निर्माण में कम से कम पेड़ों की कटाई की जाए। जहां ज्यादा पेड़ हों, वहां फ्लाई ओवर बनाया जाए, लेकिन फ्लाई ओवर बनाने के बजाय पेड़ की कटाई की जा रही है।
शाश्वत का कहना था कि पेड़ काटने की बजाय पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाए। पेड़ उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने की सक्सेस रेट 80 प्रतिशत है। कोर्ट ने फिलहाल पेड़ काटने पर रोक लगाते हुए कमेटी बनाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि राज्य में राजमार्ग के निर्माण कार्यों पर कोर्ट की निगाह है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 131ए के निर्माण में करीब दो हजार पेड़ काटे जाने हैं। इसमें से कई पेड़ ऐसे हैं जो सौ वर्ष से भी पुराने हैं। ये सांस्कृतिक धरोहर की तरह हैं। इसका कोई मूल्य नहीं है। इस रास्ते में ज्यादातर पेड़ मनिहारी के आसपास है।