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मुंगेर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ वर्ग उद्यमी योजना अन्तर्गत 17 चयनित अभ्यर्थियों का आर सेटी द्वारा 15 दिनों का प्रशिक्षण देगा। इसमें चयनित अभ्यर्थी को उद्योग लगाने एवं चलाने के गुर सिखाये जायेगे। उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2018 ई0 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना की शुरूआत की गई थी।
इस योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु 10 लाख रुपये तक ऋण विभागीय स्तर से प्रदान की जाती है। स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान है तथा शेष 50 प्रतिशत सुदरहित वापस करना होता है। आवेदक को राशि के प्राप्ति के 12 महीने बाद से मासिक किस्त में भुगतान करना होता है। इसी क्रम में 2020 ई0 में अति पिछड़ा वर्ग को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया। दिनांक 17.05.2021 से इस योजना हेतु महिला वर्ग एवं सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। युवा उद्यमी योजनान्तर्गत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान एवं शेष 50 प्रतिशत 01 प्रतिशत सूद पर उपलब्ध होगी।