आर्थिक

अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें, 21 दिनों में चुकाने होंगे 5446 करोड़ रुपए, ब्रिटेन की कोर्ट ने दिया आदेश

Arun Mishra
23 May 2020 8:29 AM GMT
अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें, 21 दिनों में चुकाने होंगे 5446 करोड़ रुपए, ब्रिटेन की कोर्ट ने दिया आदेश
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जज ने कहा, “कारोबारी को इन तीनों बैंक की रकम 21 दिन के भीतर चुकानी होगी.”

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को ब्रिटेन की एक अदालत ने डिफॉल्ट लोन के मामले में चीन के तीन बैंकों को 71.7 करोड़ डॉलर यानी करीब 5446 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 21 दिन का समय दिया है.

दरअसल ची के तीन बैंकों ने अनिल अंबानी के खिलाफ 71.7 करोड़ डॉलर यानी करीब 5446 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला लंदन की एक कोर्ट में दर्ज किया हुआ था. इसका फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, "कारोबारी को इन तीनों बैंक की रकम 21 दिन के भीतर चुकानी होगी."

'अंबानी एक अमीर कारोबारी थे लेकिन अब नहीं'

वहीं पिछली सुनवाई में अंबानी के वकील ने कहा कि साल 2012 में अंबानी के निवेश की कीमत 7 अरब डॉलर से ज्यादा थी, लेकिन अब वह 8.9 करोड़ डॉलर यानी 623 करोड़ रुपये रह गई है और एक बार जब उनकी देनदारी पर विचार किया जाए तो उनकी कुल संपत्ति शून्य मानी जाए. साधारण सी बात है, वह एक अमीर कारोबारी थे, लेकिन अब नहीं हैं.

उन्होंने आगे कहा कि अंबानी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2012 के बाद खत्म हो गई थी. भारत सरकार की स्पेक्ट्रम देने की पॉलिसी में बदलाव का भारतीय टेलिकॉम सेक्टर पर गहरा असर पड़ा था.

क्या था मामला?

इंडस्ट्रियल ऐंड कॉमर्शल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डिवेलपमेंट बैंक और एक्जिम बैंक ऑफ चाइना ने फरवरी 2012 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 925.20 मिलियन डॉलर करीब 6,475 करोड़ रुपये का लोन दिया था. उस समय अनिल अंबानी ने कहा था कि वह इस लोन की पर्सनल गारंटी देते हैं, लेकिन फरवरी 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई.

इसके बाद तीनों बैंक ने लंदन में हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ऐंड वेल्स के एक कॉमर्शियल डिविजन में केस दर्ज कर दिया. चीनी बैंकों ने लोन पर एक पर्सनल गारंटी के कथित उल्लंघन को लेकर अनिल अंबानी के खिलाफ फैसला सुनाने की मांग की थी.

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