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एक और को-ऑपरेटिव बैंक बंद होने की कगार पर, कहीं आपका अकाउंट इसमें तो नहीं
नई दिल्ली: एक और को-ऑपरेटिव बैंक से ग्राहकों को झटके की खबर मिली है. RBI ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (CKP Co-operative Bank Ltd) का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. यानी बैंक बंद हो रहा है.
RBI के मुताबिक बैंक की वित्तीय हालत खराब थी और वह आगे चल नहीं पा रहा था. मैनेजमेंट की तरफ से बैंक का रिवाइवल प्लान भी नहीं था और किसी के साथ मर्जर भी नहीं हो रहा था.
बैंक अपने पास मिनिमम पूंजी रखने की योग्यता का पालन नहीं कर रहा था साथ ही उसके पास वो रिजर्व भी नहीं था जो कि नियमों के हिसाब से होना चाहिए. यानी कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो ठीक नहीं था और मिनिमम 9 प्रतिशत की पूंजी की जरूरत के नियम पालन नहीं हो रहा था.
बैंक वर्तमान और भविष्य में जमाकर्ताओं को पैसा देने में सक्षम नहीं था. इससे ग्राहकों पर बुरा असर पड़ता. बैंक का मैनेजमेंट पक्षपात कर रहा था. बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने का पूरा समय दिया गया लेकिन ऐसा करने में वह नाकाम हुआ.
हालांकि RBI ने ग्राहकों के पैसा फंस जाने के बारे में कहा कि Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) के तहत उनके पैसे का 5 लाख रुपए तक के अधिकतम बीमा की रकम ग्राहक ले सकते हैं.
बैंक की स्थिति 2014 से ही खराब हो रही थी, क्योंकि उसमें गड़बड़ियां पाई जा रही थी. नियमों के मुताबिक, आरबीआई ने हस्तक्षेप करके उसे समय-समय पर दुरुस्त करने के लिए कहा. लेकिन जब बैंक की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए और बैंक को 31 मई 2020 तक का समय दिया था ताकि वह अपनी हालत सुधारने और ग्राहकों को भी पैसे देने में सक्षम हो जाए लेकिन यह नहीं हो पाया लिहाजा आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया.