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अगर दुकानदार आपसे भी कैरी बैग के रुपये मांगता है तो ये ख़बर जरूर पढ़ें, BATA पर लगा है 9 हजार रु. का जुर्माना

Special Coverage News
15 April 2019 5:59 AM GMT
अगर दुकानदार आपसे भी कैरी बैग के रुपये मांगता है तो ये ख़बर जरूर पढ़ें, BATA पर लगा है 9 हजार रु. का जुर्माना
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एक बाटा के एक शोरूम में ग्राहक से पेपर बैग के लिए 3 रुपए मांगे गए थे, जानिए- फिर क्या हुआ?

नई दिल्ली : उपभोक्ता फोरम ने फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड पर सर्विस में कमी के लिए 9 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, चंडीगढ़ में बाटा के एक शोरूम में ग्राहक से पेपर बैग के लिए 3 रुपए मांगे गए थे। इस पर ग्राहक ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायकर्ता का कहना था कि बाटा ने बैग पर भी शुल्क लगाया, यानी कंपनी बैग को भी ब्रांड के नाम से ही बेचने की कोशिश कर रही थी, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं था।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ सर्विस में कमी की शिकायत करते हुए 3 रुपए का रिफंड मांगा था। बाटा ने अपने बचाव में कहा कि उसकी तरफ से सर्विस में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। हालांकि, फोरम ने कहा कि यह बाटा की जिम्मेदारी थी कि वह सामान खरीदने वाले लोगों को मुफ्त पेपर बैग मुहैया कराए। इसी के साथ फोरम ने बाटा को निर्देश दिया कि वह सभी ग्राहकों को मुफ्त पेपर बैग दे। फैसले में यह भी कहा गया कि अगर कंपनियों को पर्यावरण की चिंता है तो वह पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों से बने बैग कस्टमर को मुफ्त में दें।

मानसिक यातना के लिए 3 हजार के भुगतान के आदेश

फोरम ने फैसले में बाटा इंडिया को निर्देश दिया कि वह ग्राहक को बैग के 3 रुपए के साथ ही मुकदमे में लगी राशि- 1000 रुपए लौटाए। इसके अलावा बैग न देकर ग्राहक को मानिसक यातना देने के लिए 3 हजार रुपए के भुगतान के आदेश दिए गए। फोरम ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के लीगल एड अकाउंट में 5000 रुपये जमा करने के भी निर्देश दिए।

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