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माल और सेवा कर (जीएसटी) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि ये सिफारिशों केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं हैं। जीएसटी पर कानून बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के पास एक तरह के अधिकार हैं।
गौरतलब है कि संविधान संशोधन के तहत कहा गया था कि जीएसटी काउंसिल का निर्णय केंद्र-राज्य के लिए बाध्य होगा। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि काउंसिल का फैसला बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इसके अनुरूप केंद्र और राज्य कदम उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 279ए का हवाला देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल के फैसले केंद्र और राज्य सरकारें मानें यह जरूरी नहीं है।
यह बड़ा फैसला डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है। इस मामले पर निर्देश जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि जीएससीटी में कोई ऐसा भी प्रावधान शामिल नहीं है, जिसमें उन परिस्थितियों का समाधान हो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में विभिन्नता प्रदर्शित होती हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है, तो फिर जीएसटी काउंसिल उन्हें उचित सलाह देती है।