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1 जून से राशन कार्ड के नियमों में बदलाव, मिलेंगी ये खास सुविधाएं
नई दिल्लीः आगामी 1 जून से राशन कार्ड धारकों के लिए कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं. सरकार 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड' योजना लागू करने जा रही है. लॉकडाउन के बीच सरकार वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना (One Nation, One Ration Card) को लागू करने जा रही है.
ऐसे में इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच फंसे लोगों के लिए यह काफी सुविधाजनक हो सकती है. बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र से देश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना की संभावना पर विचार करने को कह चुका है.
दरअसल, कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में इन दिनों लॉकडाउन जारी है, ऐसे में देश के अलग-अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं. अगर इस बीच देश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना लागू होती है, तो यह ऐसे कामगारों के लिए काफी सुविधाजनक साबित हो सकती है. क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अन्य राज्यों में भी कम दाम पर अनाज मिल सकेगा.
चलिए आपको बताते हैं इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें-
सोमवार से देश के 16 राज्यों के लोग फिलहाल 'राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी' का लाभ उठा सकेंगे. फिलहाल उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली शामिल हैं, के लाभार्थी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे .
अब राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी होगा, एक स्थानीय भाषा और दूसरी भाषा में हिंदी या अंग्रेजी का विकल्प मौजूद होगा. भारक का कोई भी नागरिक राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है.
अगर आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग की ऑफीशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
इसके बाद आपको अपनी भाषा का विकल्प चुनना होगा जिसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जैसे- नाम, क्षेत्र, जिला, पंचायत आदि.
इसके बाद आपको अपने कार्ड का प्रकार चुनना होगा. इसके बाद आपके परिवार की जानकारी मांगी जाएगी. जिसके बाद आपको सबमिट का बटन दबाना होगा.