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31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
Income tax Financial Year: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इससे पहले कुछ जरूरी काम पूरा करना बेहद जरूरी है. अगर आप 31 मार्च तक ये काम पूरे नहीं करते तो नए फाइनेंस ईयर में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. आज हम आपको ऐसे 5 जरूरी काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें 31 मार्च तक निपटा लीजिए.
पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च, 2022 है. अगर पैन कार्डधारक इसे तब तक लिंक नहीं करता है, तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. बैंक खाते खोलने, शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने आदि के लिए पैन अनिवार्य है. इसके अलावा, ज्यादातर वित्तीय संस्थान केवाईसी के लिए ग्राहकों से उनका पैन मांगते हैं. समय सीमा से पहले दो दस्तावेजों को लिंक करने में विफलता के लिए आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नही भरा है तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर भर दें. इस तारीख तक रिवाइज ITR भी दाखिल कर सकते हैं. अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई करेक्शन है तो भी 31 मार्च लास्ट डेट है. इसके बाद आपको मोटी पेनाल्टी भरनी होगी.
पहले बैंक खाता KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन कोरोना के कारण ये तारीख आगे बढ़ा दी गई. आरबीआई ने केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर रखी है. 31 मार्च तक बैंक खाते यानी सेविंग अकाउंट की केवाईसी करा लीजिए.
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए Income tax में छूट पाने के लिए 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट कर दें. मतलब टैक्स सेविंग स्कीम्स (Tax Saving Schemes) में इन्वेस्टमेंट कर लें, जिससे आप टैक्स में रियायत हासिल कर सकते हैं. इसमें PPF, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाएं शामिल हैं. साथ ही LIC की किस्त भरकर भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी 31 मार्च आखिरी डेट होती है.