
मोदी सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, 40 लाख से कम टर्नओवर पर नहीं लगेगा GST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल की 32 वीं बैठक की समाप्ति से पहले एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है. इस फ़ैसले के मुताबिक अब 20 लाख़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया गया है. नए फ़ैसले के मुताबिक अब 40 लाख़ टर्नओवर वाले व्यापारी ही जीएसटी के दायरे में आएंगे. वहीं पुर्वोत्तर जैसे छोटे राज्यों में इसकी लिमिट 10 लाख़ से बढ़ाकर 20 लाख़ कर दिया गया है. जीएसटी के इस फ़ैसले के बाद छोटे कारोबारी रजिस्ट्रेशन के झंझट से मुक्त हो जाएंगे.
इससे पहले काउंसिल द्वारा एक और महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया गया. व्यापारियों के लिए निर्धारित कंपोजिशन स्कीम की सीमा अब 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है. यानी कि अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि हर तिमाही में एक बार टैक्स भुगतान कर सकेंगे. 1 अप्रैल से यह नया नियम प्रभावी होगा.
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने SME को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है. हालांकि इन छोटे कारोबारियों को हर तिमाही टैक्स भरना होगा. पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था.
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. आज जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली ने की. जीएसटी के तहत जीएसटी काउंसिल (GST Council) सबसे बड़ी अथॉर्टी है, जो टैक्स सहित अन्य फैसले करती है.