- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
मोदी सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, 40 लाख से कम टर्नओवर पर नहीं लगेगा GST
नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल की 32 वीं बैठक की समाप्ति से पहले एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है. इस फ़ैसले के मुताबिक अब 20 लाख़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया गया है. नए फ़ैसले के मुताबिक अब 40 लाख़ टर्नओवर वाले व्यापारी ही जीएसटी के दायरे में आएंगे. वहीं पुर्वोत्तर जैसे छोटे राज्यों में इसकी लिमिट 10 लाख़ से बढ़ाकर 20 लाख़ कर दिया गया है. जीएसटी के इस फ़ैसले के बाद छोटे कारोबारी रजिस्ट्रेशन के झंझट से मुक्त हो जाएंगे.
इससे पहले काउंसिल द्वारा एक और महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया गया. व्यापारियों के लिए निर्धारित कंपोजिशन स्कीम की सीमा अब 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है. यानी कि अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि हर तिमाही में एक बार टैक्स भुगतान कर सकेंगे. 1 अप्रैल से यह नया नियम प्रभावी होगा.
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने SME को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है. हालांकि इन छोटे कारोबारियों को हर तिमाही टैक्स भरना होगा. पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था.
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. आज जीएसटी काउंसिल (GST Council) की इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली ने की. जीएसटी के तहत जीएसटी काउंसिल (GST Council) सबसे बड़ी अथॉर्टी है, जो टैक्स सहित अन्य फैसले करती है.