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दुकानें खुलने को लेकर सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन, नहीं खुलेंगी ये दुकाने

Shiv Kumar Mishra
25 April 2020 9:51 AM GMT
दुकानें खुलने को लेकर सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन, नहीं खुलेंगी ये दुकाने
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स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने अब बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलने को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसे सरकार ने दोपहर में कुछ दूर करने की कोशिश की है। इसमें सलून, पॉर्लर और शराब की दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने साफ कहा है कि आदेश में इन दुकानों को खोलने की कोशिश मंजूरी नहीं दी गई है। कहा गया कि जरूरत का सामान बेच रही दुकानों और हॉटस्पॉट से बाहर वाले इलाके (ज्यादातर ग्रामीण) में सभी दुकानें खोलने की इजाजत है।

दरअसल, शुक्रवार को देर रात केंद्र सरकार का ऑर्डर आया। उसमें कहा गया कि हॉस्पॉट को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। इसमें दुकाने के रजिस्टर होने जैसी शर्तें जोड़ी गई थीं।

सलून का जिक्र करते हुए पुण्य सलिला श्रीवास्तव (जॉइंट सेक्रटरी, गृह मंत्रालय) ने कहा कि सलून सर्विस देता है। फिलहाल ऐसी दुकानों को छूट है जो कुछ सामान बेचती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी रेस्तरां खोलने की भी इजाजत नहीं है।

ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी

स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने अब बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है।

शहरी इलाकों में इन दुकानों को इजाजत

शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशल कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाजत है। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं है।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर क्या नियम

ई-कॉमर्स कंपनियां अभी गैरजरूरी सामानों की डिलिवरी नहीं कर सकेंगी। वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलिवरी जारी रखेंगी।

शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी

अपने स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया है कि शराब और इस तरह की दूसरी चीजों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी।

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