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सरकार ने कर दिया तय, इन लोगों को चुकाना होगा 30 फीसदी का भारी भरकम Income Tax

Arun Mishra
6 April 2023 7:06 PM IST
सरकार ने कर दिया तय, इन लोगों को चुकाना होगा 30 फीसदी का भारी भरकम Income Tax
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जिन लोगों की भी इनकम टैक्सेबल है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. इसके साथ ही अलग-अलग इनकम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स दाखिल करना होता है.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत हो चुकी है. जिन लोगों की भी इनकम टैक्सेबल है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. इसके साथ ही अलग-अलग इनकम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स दाखिल करना होता है. इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब बनी हुई हैं. वहीं वर्तमान में नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स वसूला जाता है. हालांकि अब कुछ लोगों को 30 फीसदी का टैक्स भी चुकाना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में...

टैक्स स्लैब

व्यक्तिगत करदाताओं को उस स्लैब सिस्टम के आधार पर आयकर का भुगतान करना होगा जिसमें वे आते हैं. व्यक्ति अपनी आय के आधार पर एक अलग टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं. नतीजतन उच्च आय वाले व्यक्तियों को ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा. स्लैब सिस्टम देश की टैक्स सिस्टम को एक समान रखने के लिए लागू किया गया है.

पुरानी टैक्स व्यवस्था

वहीं वर्तमान में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स दाखिल करता है और उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उसे नीचे बताए गए प्रकार से टैक्स दाखिल करना होगा. इस व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई टैक्स दाखिल करता है तो उसे 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा.

2.5 लाख रुपये सालाना इनकम- कोई टैक्स नहीं

2.5-5 लाख रुपये सालाना इनकम- 5 फीसदी टैक्स

5-10 लाख रुपये सालाना इनकम- 20 फीसदी टैक्स

10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम- 30 फीसदी इनकम टैक्स

नई टैक्स व्यवस्था

वहीं नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग है. अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अलग-अलग इनकम पर अलग-अलग स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा. ऐसे में इस व्यवस्था के तहत अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

3 लाख रुपये सालाना इनकम- कोई टैक्स नहीं

3-6 लाख रुपये सालाना इनकम- 5 फीसदी टैक्स

6-9 लाख रुपये सालाना इनकम- 10 फीसदी टैक्स

9-12 लाख रुपये सालाना इनकम- 15 फीसदी टैक्स

12-15 लाख रुपये सालाना इनकम- 20 फीसदी टैक्स

15 लाख रुपये सालाना से ज्यादा इनकम- 30 फीसदी टैक्स

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