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अब नीरव मोदी को लौटना? कोर्ट ने खारिज की याचिका, भारत आने का रास्ता साफ
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। नीरव मोदी ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील का आखिरी मौका भी गंवा दिया है। नीरव मोदी ने कथित तौर पर अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ लंदन के उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था। कोर्ट ने मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
मोदी पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में हुई बड़ी धोखाधड़ी की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले साल 2018 में ही भारत से भाग गया था। मोदी ने तर्क दिया है कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो आत्महत्या का रिस्क है।
लंदन में रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में न्यायमूर्ति जेरेमी स्टुअर्ट- स्मिथ और न्यायमूर्ति रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया कि नीरव मोदी की उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है।
नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ
पिछले महीने ही UK High Court ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी (PNB Scam) मामले में भगोड़े व्यापारी के प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील को खारिज किया था। इससे नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। नीरव ने प्रत्यर्पण रोकने की अपील की थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि उसका प्रत्यर्पण किसी भी नजरिए से अन्यायपूर्ण नहीं है।
जेल में कैद है नीरव
मालूम हो कि 51 वर्षीय व्यवसायी दक्षिण- पूर्वी लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में कैद है। मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से मोदी लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे हैं। फरवरी में मोदी को प्रत्यर्पण के पक्ष में जिला न्यायाधीश सैम गूजी के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी।