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रिजर्व बैंक ने रद्द किया इस सहकारी बैंक का लाइसेंस, जानिए- डिपॉजिटर्स का क्या होगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र में करनाला नागरी सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank), पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग बिजनस नहीं कर पाएगा।
बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी। परिसमापन (liquidation) की स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा बीमा दावे का अधिकार होता है। इसकी सीमा 5 लाख रुपये तक है। रिजर्व बैंक ने कहा कि करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस 9 अगस्त के आदेश के तहत रद्द किया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक को आगे बैंकिंग बिजनस जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
इस बीच आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंक मर्यादित भोपाल और द ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह आरबीआई ने जालना पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह महाराष्ट्र का सहकारी बैंक है।