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RBI का कड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अब ग्राहकों का क्या होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार (19 जून) को मुंबई स्थित द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिसमें पर्याप्त पूंजी की कमी और कई विनियामक मानदंडों का पालन करने में विफलता का हवाला दिया गया। यह निर्णय 19 जून, 2024 को कारोबार बंद होने से प्रभावी होगा, जो बैंक के संचालन की समाप्ति को चिह्नित करता है। भारतीय रिजर्ब बैंक की सख्ती नियमों का उल्लघन करने वाले बैंकों पर बढ़ती जा रही है.
महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक की समापन प्रक्रिया शुरू करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
परिसमापन पर, जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से ₹5,00,000 (₹5 लाख) की सीमा तक अपनी जमा राशि के लिए बीमा दावे प्राप्त करने के हकदार हैं। RBI ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि बैंक के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि उसके लगभग 87% जमाकर्ताओं को DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी।
14 जून, 2024 तक, DICGC ने जमाकर्ताओं की इच्छा के आधार पर बैंक के बीमित जमाकर्ताओं को ₹230.99 करोड़ वितरित कर दिए हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, 30 सितंबर, 2023 तक बैंक के पास कुल ₹177.96 करोड़ जमा थे।