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2000 रु. के नोटों पर RBI का नया फरमान, बैकों को रोज देनी होगी ये 5 जानकारी

Arun Mishra
22 May 2023 12:41 PM IST
2000 रु. के नोटों पर RBI का नया फरमान, बैकों को रोज देनी होगी ये 5 जानकारी
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आरबीआई का नया फरमान 2000 रुपये के नोट को लेकर है और बैंकों के लिए है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को नया फरमान जारी किया है. आरबीआई का नया फरमान 2000 रुपये के नोट को लेकर है और बैंकों के लिए है. आरबीआई ने बैंकों को भेजे नए लेटर में कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपये से रिलेटिड 5 जानकारी रोज भेजनी होगी, ताकि इस बात की जानकारी हासिल की जा सके के आखिर बैंकों में रोज 2000 रुपये के नोट के रूप में कितना पैसा जमा हो रहा है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार ने बैंकों को किस तरह का परफॉर्मा शेयर किया है?

ये पांच जानकारी करानी होगी अवेलेबल

1. आरबीआई की ओर से भेजे गए लेटर के अनुसार प्रत्येक बैंकों को अपना नाम बताना जरूरी होगा ताकि आरबीआई को पता चल सके कि आखिर किस बैंक से कितना पैसा आ रहा है.

2. लेटर के मुताबिक बैंकों को तारीख मेंशन करनी होगी कि ताकि पता चल सके कि किस बैंक से कितनी तारीख को 2000 रुपये के नोट जमा हुए. इसका मतलब है कि एसबीआई में 2000 रुपये नोट इतने जमा और इतने डिपोजिट ​हुए.

3. बैंकों को इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि कितने रुपये के 2000 रुपये के नोट बदलने एवं एक्सचेंज के लिए आए हैं. कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये के 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है. तो बैंक के पास ऐसे में कुल अमाउट में कितनी रकम आई है जिन्हें एक्सचेंज किया गया है.

4. वहीं बैंकों को ये भी बताना होगा कि बैंकों में 2000 रुपये के कितने नोट कितने डिपॉजिट हुए हैं और वो कुल कितनी रकम है. आरबीआई ने कहा कि जो लोग एक्सचेंज कराना नहीं चाहते हैं तो वो अपने बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट करा सक​ते हैं.

5. उसके बाद बैंकों को डिपॉजिट और एक्सचेंज के लिए 2000 रुपये के नोट की शक्ल में कितना अमाउंट आया है, उसके बारे में भी अलग से जानकारी देनी होगी. इसका मतलब है 23 मई को एक्सचेंज के तौर पर 20 लाख रुपये की रकम आई और डिपॉजिट के तौर 30 लाख रुपये रकम आई तो कुल जमा 50 लाख रुपये 2000 के नोट के शक्ल में किसी बैंक में पहुंचे हैं.

रिजर्व बैंक ने अपने लेटर में कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से सामान्य होगी. जो प्रोसेस पहले अपनाया जा रहा था वो ही अपनाया जाएगा, उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा बैंकों को कस्टमर्स के लिए प्रोपर स्पेस की व्यवस्था करनी होगी. इसके अलावा पानी की भी व्यवस्था करनी होगी. देश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऐसा कहा गया है. आपको बता दें कि आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार 23 ​​मई से लेकर 30 मई तक कोई भी किसी बैंक में जाकर एक बार में 2000 रुपये के 10 नोटों को बदलवा सकता है. इसके लिए उसे किसी तरह का फॉर्म भरने या प्रूफ देने की जरुरत नहीं है.

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