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1 जनवरी से लागू होगा RBI का नियम, बैंक ग्राहकों के लिए है ये बड़ी खबर
ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले अधिकतर लोग अक्सर ई-कॉमर्स वेवसाइट पर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके रख देते है, ताकि पेमेंट के बाद उन्हें बार-बार कार्ड डिटेल डालने का झंझट ना हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक नए नियम के चलते ये व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ नए ऑप्शन भी मिलेंगे...
बीते कुछ सालों में कई वेबसाइट के डेटा लीक होने की खबरें सामने आई हैं. इसमें ई-कॉमर्स और अन्य मर्चेंट साइट्स पर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पहले से सेव डिटेल के लीक होने की भी जानकारी सामने आई है. इसी की संभावना को कम करने के लिए RBI ने नया नियम बनाया है जिसकी वजह से इन साइट्स पर सेव कार्ड्स की डिटेल 1 जनवरी 2022 से अपने आप डिलीट हो जाएगी.
अब जब आपकी पहले से सेव कार्ड डिटेल वेबसाइट्स से हट जाएंगी तो खरीदारी करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के वक्त आपको हर बार इनकी पूरी डिटेल डालनी होगी. इसके अलावा आपको कार्ड के 'टोकनाइजेशन' का ऑप्शन भी मिलेगा. जानें क्या है ये... डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन असली कार्ड डिटेल्स को एक 'कोड' से बदल देगा, जिसे 'टोकन' कहा जाएगा. ये कोड आपकी कार्ड डिटेल, टोकन की रिक्वेस्ट करने वाले और जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट की गई है उसकी डिटेल्स का एक अनोखा मिश्रण होगा. हाल में गूगल पे (GPay) ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी शुरुआत की है.
टोकनाइजेशन को और बेहतर तरीके से BankBazaar.Com के सीईओ पंकज बंसल ने समझाया कि इस प्रोसेस में किसी ऑनलाइन वेवसाइट पर अब आपको कार्ड की डिटेल सेव करने के बजाय सिर्फ ये अनोखा टोकन सेव करना होगा. ये टोकन किसी एक वेबसाइट और किसी एक पेमेंट डिवाइस के लिए ही मान्य होगा. इस तरह आपके कार्ड की डिटेल सिर्फ कार्ड नेटवर्क और उसे जारी करने वाले के पास ही सेव होगी, इसके अलावा कहीं सेव नहीं होगी. इससे आपके कार्ड का डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाएगा.
हर बैंक और कार्ड कंपनी का टोकनाइजेशन का एक प्रोसेस है. लेकिन इन सभी में कुछ सामान्य फीचर हैं. किसी कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए आपको उस ई-कॉमर्स या अन्य मर्चेट वेबसाइट और ऐप पर एक रिक्वेस्ट जेनरेट करनी होगी. इसके बाद ये रिक्वेस्ट सीधे आपके बैंक और वीजा, रुपे जैसे कार्ड नेटवर्क को भेज दी जाएगी. वहां से मंजूरी मिलने के बाद आपके कार्ड से जुड़ा टोकन मर्चेंट या अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को भेज दिया जाएगा.
https://jantaserishta.com/business/rbis-rule-will-be-applicable-from-january-1-this-is-special-news-for-bank-customers-1102103