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Sahara: सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी : फंसा पैसा होगा रिटर्न, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें- पूरा मामला
Sahara : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा समूह द्वारा सेबी के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिनाक मणि मोहंती द्वारा दायर एक जनहित याचिका में सरकार द्वारा दायर आवेदन पर निर्देश पारित किया।
यह उन निवेशकों के बड़ी राहत है, जिनका पैसा कई वर्षों से फंसा हुआ था। सहारा में छोटे निवेशकों ने बड़ी संख्या में निवेश कर रखे हैं। इस फैसले से करीब एक करोड़ निवेशकों को फायदा मिल सकता है।
केंद्र सरकार ने की थी अपील
असल में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश देने के बाद एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे। इसके तहत 24 हजार करोड़ रुपये जमा है। केंद्र सरकार ने उसी खाते से जमा पैसों को निवेशकों को जारी करने की सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
अपने आदेश में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।