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सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा, जुर्माना भी लगा
नई दिल्ली : भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में माल्या को चार महीने की जेल और दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने माल्या से ब्याज के साथ 4 करोड़ (40 मिलियन) डालर की रकम चार सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश भी दिया है.
मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित, रवींद्र एस भट और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की। बीते 10 मार्च को इस मामले पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती.
कोर्ट ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका 2020 में खारिज कर दी थी. माल्या के वकील ने 10 मार्च को कहा था कि ब्रिटेन में रह रहे उनके मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल सका है इसलिए वह पंगु हैं और अवमानना के मामले में दी जाने वाली सजा की अवधि को लेकर उनका (माल्या का) पक्ष रख पाने में असहाय हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए माल्या को पर्याप्त सजा देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि अगर माल्या ने दो हजार रुपये का जुर्माना नहीं दिया तो सजा दो महीने और बढ़ेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि माल्या चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करे. ऐसा करने में विफल रहने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अफसर कुर्की की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे.