- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
पूर्व BJD विधायक को आजीवन कारावास, महिला और उसकी बेटी की हत्या के मामले में हुई सजा
पूर्व BJD विधायक को आजीवन कारावास
छत्तीसगढ़ में बीजू जनता दल के (बीजद) के पूर्व नेता और पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला रायगढ़ जिला अदालत ने महिला और उसकी बेटी की हत्या के केस में आया है। रायगढ़ जिले के लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने शनिवार को बताया कि जिले के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की अदालत ने साय को यह सजा सुनाई है।
सात मई 2016 को हुई थी घटना
शर्मा ने बताया कि सात मई 2016 को रायगढ़ जिले के हमीरपुर मार्ग पर अज्ञात लोगों ने एक महिला और उसकी बेटी की वाहन से कुचल कर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान मार्च 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास (32) और उसकी बेटी बबली (14) के रूप में हुई थी। यह मामला प्रेम संबंध का था। उन्होंने बताया कि जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी वर्ष 2020 को पूर्व विधायक और ओडिशा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार किया था।
हत्या करने, षड्यंत्र रचने और साक्ष्य छुपाने के दोषी
शर्मा के मुताबिक बाद में पुलिस ने इस मामले में साय और वर्धन के खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र दखिल किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साय को कल्पना दास और उसकी बेटी की हत्या करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया है। अदालत ने साय को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शर्मा ने बताया कि अदालत ने साय के वाहन चालक वर्धन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।