छत्तीसगढ़

जबरदस्ती रिटायर किए गए आईपीएस केसी अग्रवाल को गृह विभाग ने किया बहाल

Special Coverage News
11 Jan 2019 6:12 AM GMT
जबरदस्ती रिटायर किए गए आईपीएस केसी अग्रवाल को गृह विभाग ने किया बहाल
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IPS K C Agrawal
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जबलपुर के आदेश के बाद गृह विभाग छग शासन ने आईपीएस केसी अग्रवाल के बहाली का आदेश बुधवार को जारी कर दिया है

छत्तीसगढ़ : एक साल पहले जबरिया रिटायर किए गए 2000 बैच के आईपीएस केसी अग्रवाल को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जबलपुर ने बहाल कर दिया था। पीएचक्यू ने कैट के आदेश पर अग्रवाल की ज्वाइनिंग की कार्रवाई शुरू कर दी थी। छत्तीसगढ़ कैडर के अग्रवाल को 50 साल की आयु और 20 साल के सेवाकाल में फोर्सफुली रिटायरमेंट दे दिया गया था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जबलपुर के आदेश के बाद गृह विभाग छग शासन ने आईपीएस केसी अग्रवाल के बहाली का आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। अग्रवाल को उनके सेवानिवृत्ति की तरीख 5 अगस्त 2017 से बहाल किया गया है। यानी अब इन्हें प्रमोशन का भी लाभ जल्द ही मिल सकता है।

जब राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने अग्रवाल जबरदस्ती रिटायर किया था तब वे डीआईजी टेली कम्युनिकेशन के पद पर थे। अग्रवाल को 50 साल की आयु और 20 साल के सेवाकाल में कुछ विभागीय जांच और खराब सीआर के कारण रिटायरमेंट दे दिया था। उन पर कोयला चोरों को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए थे। केसी अग्रवाल ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जबलपुर में चुनौती दी थी। इस पर कैट ने उन्हें बहाल करते हुए ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ गृह मंत्रालय ने बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी।

हाईकोर्ट ने भी कैट के आदेश को बनाए रखा। इसके बाद भी बहाल न किए जाने पर अग्रवाल ने कंटैम्प की याचिका लगाई। इस पर कैट ने केंद्रीय गृह सचिव को स्वयं पेश होने को कहा। इससे पहले ही केंद्र ने अग्रवाल को उनकी पुरानी वरिष्ठता के साथ बहाल करने के आदेश जारी कर दिया।


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