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वाह रे शिक्षा विभाग, ये आदेश जीत लेगा आपका दिल, देश भर में हो रही है इस आदेश की चर्चा, पढ़कर आप भी मानेंगे
छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग का एक आदेश इन दिनों खूब चर्चाओं में है। मानवीय दृष्टिकोण से जिस तरह से एक शिक्षक के लिए विभाग ने आदेश जारी किया है, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है, दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने एक दिव्यांग शिक्षक के पक्ष में फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि वो अगर स्कूल नहीं भी जायेंगे तो भी उन्हें पूरा वेतन दिया जायेगा।
शिक्षक का नाम अनिल कुमार उसेंडी हैं। शिक्षक अनिल कुमार उसेंडी एलबी कांकेर के कोयलीबेड़ा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिकसोड़, कोयलीबेड़ा में पदस्थ हैं। दिव्यांगता के शिकार अनिल उसेंडी को लेकर हाल ही में कांकेर मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्हें 85 प्रतिशत विकलांग बताया गया था। लिहाजा वो शैक्षणिक कार्य कराने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि अगर वो शासकीय कामों को नहीं भी करते हैं, तो जब तक जिंदा रहेंगे या जब तक वो अर्धशासकीय आयु पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक उन्हें विभाग की तरफ से वेतन दिया जायेगा।
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिेया है कि वो हर महीने 25 तारीख तक अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र जरूर विभाग को प्रस्तुत करें। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। निर्देश में कहा गयाहै कि अनिल कुमार उसेंडी के जीवित रहने तक अथवा रिटायरमेंट एज पूर्ण होने तक बिना शासकीय निर्वहन के वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी जायेगी।
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