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प्रदूषण को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार, 14 प्वाइंट गाइडलाइन जारी, नियम नहीं मानने पर कार्रवाई
नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण (Pollution) के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. राय ने कहा कि कहा कि 10 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके योजना बनाई जा रही है. दिल्ली के अंदर डस्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली के अंदर जितनी एजेंसी हैं उनके साथ बैठक कर डस्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए 21 सितंबर तक प्लान देने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने देखा की बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इसमें से आज हमने 50 बड़ी कंपनियों के साथ बैठक की. इनके साथ पिछले साल जो कामियां पाई गई थी उस पर चर्चा की है.
राय ने बताया कि हमने 15 दिन का समय दिया है, खामियों को दूर करने के लिए. इसके साथ ही 14 सूत्रीय दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. निजी कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को 15 दिन का समय दिया गया है कि वो अपने साइट पर सभी व्यवस्था कर लें और उसके बाद अगर कमी पाई जाती है उनपर कार्रवाई की जाएगी.
14 सूत्रीय दिशानिर्देश जारी:
1.निर्माण स्थल के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी करना
2. 20 हजार वर्गमीटर से अधिक के निर्माण क्षेत्र पर एन्टी स्मोग गन लगाना होगा.
3. तिरपाल या ग्रीन नेट से ढकना होगा.
4. मालवाहक गाड़ियों की साफ सफाई करनी होगी.
5. निर्माण सामग्रियों को खुले में नहीं रखना होगा.
6. पत्थरो की कटिंग खुले जगहों पर नहीं होगी.
7. धूल से बचाव के लिए समय समय पर पानी का छिड़काव होगा.
8. चिन्हित साइट पर ही वेस्ट मटेरियल का निष्पादन होगा.
9. निर्माण स्थल पर कर्मचारियों के चिकित्सा के उचित प्रबंध होंगे.
10. निर्माण स्थल पर सभी कर्मचारियों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराने होंगे.
11. अल्लोटेड जगहों पर ही निर्माण सामग्रियों को रखना होगा.
12 .बालू और मिट्टी को ढक रखकर होगा.
13. ब्लॉक टॉप की सड़क बनाई जाएगी कंस्ट्रक्शन साइट पर.
14. सार्वजनिक बोर्ड को लगाना होगा.