- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर 19 साल बाद CBI ने अब दर्ज किया केस
दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत के मामले में 19 साल बाद केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी।
सीबीआई प्रवक्ता आर.सी. जोशी ने कहा कि आरोप लगाया गया था कि पीड़ित को जेल के कैदियों ने पीटा था और सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में, दिल्ली पुलिस ने विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में बंद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल तिहाड़ जेल में ही न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी और जांच जारी है।
जानकारी के अनुसार, तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 के वार्ड नंबर 2 के बैरक नंबर 4 में एक विचाराधीन कैदी श्रीकांत राम स्वामी 14 मई 2002 को संदिग्ध हालत में मृत पाया गया था। हाईकोर्ट ने राम स्वामी की मां मलिका की याचिका पर जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे के शव पर धारदार वस्तु से कई वार किए जाने के निशान थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि शव की तस्वीरों और वीडियो में उसकी जांघों और हाथों पर गहरे घाव पाए गए थे, जो कि क्रिकेट के बल्ले से किए गए हमले के नहीं हो सकते, जैसा कि आरोप लगाया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह के घाव कोई नुकीली चीज से मारे जाने से हुए होंगे। हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और स्वामी की बहन के पास मृत्यु से एक दिन पहले स्वामी का फोन आया था, तो उसने कहा था कि जेल अधिकारी उसकी हत्या कर देंगे।