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दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, आज से ये पेपर नहीं दिखाया तो कटेगा मोटा चालान
नई दिल्ली : दिल्ली के ट्रैफिक नियमों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है. लेकिन अब परिवहन विभाग ने ये एलान किया है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और रंगीन स्टीकर के कोई गाड़ी दिखेगी तो उनपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें चालान भी शामिल है. ये चालान 5500 रुपये का होगा. लेकिन अगर आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रंगीन स्टीकर दोनों नहीं हो तो आपको चालान के रूप में 11,000 रुपये देने होंगे.
परिवहन विभाग ने कहा है कि फिलहाल इसे 11 में से 9 जिलों में शुरू किया जाएगा जहां धीरे धीरे हम टीम लगा रहे हैं. इन टीमों की नजर हर गाड़ी पर होगी. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल, चालान के बजाय हमारा ध्यान लोगों को जागरूक करने पर होगा. यह अभियान फिलहाल सिर्फ चारपहिया वाहनों के लिए होगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5500 हजार रुपये के चालान का प्रावधान है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं. ऐसे में परिवहन विभाग ने अब सख्ती दिखाने का एलान किया है. इस अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो रही है. अगर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगवाने के लिए आवेदन किया जा चुका है तो उनका चालान नहीं होगा. उन्हें आवेदन वाली स्लिप दिखानी होगी. दूसरे राज्यों के पंजीकृत वाहनों को भी इस अभियान में शामिल नहीं किया गया है.
दूसरे राज्यों की गाड़ी की अगर बात करें तो फिलहाल ये फैसला नहीं हुआ है. पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों के लिए नीले रंग का स्टीकर लगाना जरूरी है तो वहीं डीजल वाहनों पर नारंगी रंग का स्टीकर लगाने जरूरी है. इन स्टीकर्स का मकसद यही है कि गाड़ियों को दूर से ही पहचाना जा सके कि गाड़ी डीजल है या पेट्रोल. बता दें कि दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर, 2018 से सभी नई गाडि़यां में लगाया जा रहा है. इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है.
इससे पहले विभाग ने 16 नवंबर को इस बारे में सार्वनजिक सूचना जारी की थी. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद लोगों को सचेत करना है कि लोग जागरूक हो जाएं और एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगवा लें.