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दिल्ली में पटाखे फोड़ने वालों की खैर नहीं! जुर्माने के साथ हो सकती है इतने महीने की जेल, निगरानी के लिए कई टीमें तैयार
Diwali firecrackers in Delhi : दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध तो पहले ही लगा दिया गया था, अब सरकार ने एक और फरमान जारी कर जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है. अगर राजधानी में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि पटाखों का खरीदना और उन्हें फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल की सजा भी होगी. वहीं जो भी पटाखों की स्टोरेज करेगा, उनकी बिक्री में शामिल होगा, उन पर भी 5000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी.
अभी के लिए ये प्रतिबंध प्रभावी रूप से काम कर सके, इसलिए 408 टीमें बना दी गई हैं. असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस ने 210 टीमें बना दी हैं, आयकर विभाग ने भी 165 टीमें बनाई हैं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की भी 33 टीमें तैनात रहेंगी.
गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
दीए जलाओ पटाखे नहीं
दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है। राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान "दीए जलाओ पटाखे नहीं" शुरू किया जाएगा।