- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- विविध
- /
- मनोरंजन
- /
- लाइफ स्टाइल
- /
- सीसीपीए ने ई-कॉमर्स...
सीसीपीए ने ई-कॉमर्स साइट्स से कार सीट बेल्ट अलार्म की बिक्री बंद करने को कहा है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत स्थापित सीसीपीए द्वारा जारी एडवाइजरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी हितधारकों और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भेजी गई है।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने एक एडवाइजरी जारी कर मैन्युफैक्चरर्स और ई-कॉमर्स एंटिटीज को कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बनाने या बेचने से मना किया है। CCPA ने शीर्ष पांच ई-कॉमर्स- Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclues और Meesho के खिलाफ एक आदेश भी जारी किया है- कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री की अनुमति न दें।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत स्थापित सीसीपीए द्वारा जारी एडवाइजरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी हितधारकों और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भेजी गई है।
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे द्वारा हस्ताक्षरित एडवाइजरी में कहा गया है, "इससे सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे सीपी अधिनियम, 2019 के अनुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।"
CCPA ने एक बयान में कहा, 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के उल्लंघन के मद्देनजर CCPA ने कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने के लिए शीर्ष पांच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ आदेश जारी किया है. क्लिप सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बीप को रोककर उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा से समझौता करती है।