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कोर्ट ने खारिज की दिल्ली पुलिस की अर्जी, नताशा, देवांगना और आसिफ को रिहा करने का आदेश
दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट (Delhi Kadkaddoome Court) ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल (Natasha Narwal) और आसिफ तन्हा को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों के पते के सत्यापन के लिए और समय मांगा था. साथ ही कोर्ट ने रिलीज वारंट तिहाड़ जेल भेजने के लिए कहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा UAPA के तहत आरोपी नताशा नरवाल समेत तीन आरोपियों को जमातन देने के हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है. दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA के तहत तीन आरोपी नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता को जमातन दे दी थी.
दिल्ली हाईकोर्ट से तीनों को मिली थी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगो के तीनों आरोपियों को ज़मानत दे दी थी. तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा तीनों आरोपी देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा जांच में सहयोग करेंगे बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जाएंगे.
मई 2020 में गिरफ्तार हुई थीं नताशा नरवाल
नताशा को सीएए के विरोध में दिल्ली दंगों में प्लानिंग के तहत शामिल होने के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगा भड़क गया था. इस सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद आरोपी नताशा नरवाल के साथ ही देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत दे दी गई है.