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दिल्ली में कल से रोज खुलेंगी मॉल और बाजार की सभी दुकानें, स्पा-जिम, पर रोक जारी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद?

Arun Mishra
13 Jun 2021 2:12 PM IST
दिल्ली में कल से रोज खुलेंगी मॉल और बाजार की सभी दुकानें, स्पा-जिम, पर रोक जारी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद?
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दिल्ली में सभी तरह की राजनैतिक, सामाजिक, खेल आदि पर रोक जारी रहेगी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होने की वजह से पाबंदियों से राहत भी मिलने लगी हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को कई गतिविधियों पर रविवार को फिर से राहत देने का फैसला किया है. हालांकि, अब भी कई ऐसी कई गतिविधियां हैं, जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा. स्कूल-कॉलेज भी पहली की तरह बंद रहेंगे. दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रतिबंधित गतिविधियां 14.06.2021 को सुबह पांच बजे से लेकर 21.06.2021 को सुबह पांच बजे तक या फिर जो भी अगला आदेश होगा, तक प्रभावी रहेंगी.

50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति होगी। सभी धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन उनमें विजिटर्स को अभी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एक जोन में एक दिन में एक ही साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी। वहीं, पब्लिक प्लेस पर शादियों की अनुमति नहीं, घर पर या कोर्ट में 20 लोगों की उपस्थिति में ही शादी करनी होगी, अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे।

सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए के अधिकारियों की शत-प्रतिशत और बाकी के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति जारी रहेगी। निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता पर चलेंगे। आवश्यक गतिविधियां भी जारी रहेंगी।

राजनैतिक-सामाजिक सभाओं पर रोक

दिल्ली में सभी तरह की राजनैतिक, सामाजिक, खेल आदि पर रोक जारी रहेगी. साथ ही, एंटरटेनमेंट, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार संबंधी गतिविधियों पर भी दिल्ली सरकार ने रोक लगाए रखने का फैसला किया है. कोरोनाकाल में लगातार इन तरह की गतिविधियों पर रोक लगी रही है. हालांकि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वीमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की छूट दी गई है.

अभी बंद रहेंगे सिनेमा-थिएटर हॉल

लंबे समय से सिनेमा-थिएटर हॉल पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी. दिल्ली के एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वॉटर पार्क्स और इस तरह के अन्य चीजों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. असेंबली हॉल्स, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल्स, बिजनेस-टू-बिजनेस एग्जबीशंस पर भी रोक जारी रहेगी.

स्पा-जिम को लेकर क्या फैसला?

देशभर में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर ने आतंक मचाया है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार कोई भी लापरवाही करने के मूड में नहीं है. दिल्ली सरकार के ऑर्डर के अनुसार, स्पा-जिम और योगा कराने वाले इंस्टीट्यूट्स को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स भी अभी बंद ही रहेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि राजधानी में कोरोना संबंधी हालात काफी हद तक काबू में हैं. साथ ही, संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं.

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