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सिसोदिया ने एक साल में 14 फोन तोड़े, ED का कोर्ट में आरोप!, आज हुए कई खुलासे, जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई
दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वहीं, ED की ओर से सिसोदिया की रिमांड मांगने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर में अदालत इस पर फैसला दे सकता है। बता दें कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां एजेंसी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है।
ED सिसोदिया को लेकर दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद स्पेशल जज एमके नागपाल ने पहले ED की रिमांड पर सुनवाई शुरू की।
सिसोदिया के वकील ने कहा...
सिसोदिया के वकील ने कहा- एक एजेंसी को आरोप लगाने से पहले ये साबित करना होगा कि मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी हैं. उन्हें यह स्थापित करना होगा कि सिसोदिया ने 20 करोड़ या 30 करोड़, या 20-30 लाख या यहां तक कि 20 से 30 रुपये प्राप्त किए हैं. सिसोदिया की तरफ से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि फरवरी 2021 में दिनेश अरोड़ा ने बताया कि उसके पास सार्थक नाम से लाइसेंस है, उसको ट्रांसफर करवाना है. सिसोदिया से इसको लेकर बात करो, विजय नायर ने इसपर कहा- वह शराब नीति को लेकर सिसोदिया से कोई बात नहीं कर सकते हैं.
ED के वकील ने कहा...
ED के वकील जोहैब हुसैन ने कहा, 'सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची।'
जोहेब ने कहा, 'एक साल के समय में 14 फोन इस्तेमाल किए गए और बदले गए। इन्हें तोड़ भी दिया गया। सिसोदिया ने उन फोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें दूसरों ने खरीदा था। सिम कार्ड भी सिसोदिया के नाम पर नहीं था ताकि बाद में वो अपने बचाव में इस बात को इस्तेमाल कर सकें।'