- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
मनीष सिसोदिया को SC से झटका, CJI बोले- परंपरा निभाइए, जमानत के लिए पहले HC जाइए
Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला केस (Delhi Liquor Scam) में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें परंपरा निभाने की सलाह दी है। साथ ही इस केस में दखल देने से भी इंकार कर दिया।
सीजेआई ने पूछा कि आप यहां क्यों आए? पहले आप को हाईकोर्ट जाना चाहिए। जमानत वहीं से लीजिए।
5 दिन की रिमांड पर हैं सिसोदिया
आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर सोमवार से 5 दिन के लिए रिमांड पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। pic.twitter.com/S0IxTujgEE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2023
यह अच्छी परंपरा नहीं है
मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई। सीजेआई ने कहा, 'आपको हाईकोर्ट में जाना चाहिए था। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए, यह अच्छी और स्वस्थ्य परंपरा नहीं है।
सिंघवी ने मांगा समय, मगर सीजेआई का इंकार
इस पर वरिष्ठ वकील ने अदालत से बोलने के लिए तीन मिनट का समय मांगा। लेकिन सीजेआई ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं, वह हाईकोर्ट को कहिए। हम नहीं सुनेंगे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली का है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं।
8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया हुए थे गिरफ्तार
सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। सोमवार को शराब नीति मामले में सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछड के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।
इन्हें भी पढिए जरूर