दिल्ली

राजधानी में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने किया नया आदेश जारी!

Shiv Kumar Mishra
4 Jun 2020 3:40 AM GMT
राजधानी में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने किया नया आदेश जारी!
x
Coronavirus: अब दिल्ली के अंदर जो भी बिना लक्षण वाला यात्री आएगा उसको सात दिन के लिए खुद को होम क्वारेंटाइन करना होगा

नई दिल्ली: Delhi Coronavirus: दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी घरेलू यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने नियम बदल दिए हैं. दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है. अब दिल्ली के अंदर जो भी बिना लक्षण वाला (asymptomatic) यात्री आएगा उसको सात दिन के लिए खुद को होम क्वारेंटाइन करना होगा.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऐसे यात्रियों के लिए सिर्फ सलाह दी थी कि दिल्ली आने पर यात्री अगले 14 दिन खुद को मॉनिटर करेंगे और अगर कुछ लक्षण आते हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर या नेशनल कॉल सेंटर पर फोन करके सूचित करेंगे. दिल्ली सरकार का यह आदेश सभी घरेलू यात्री (हवाई/रेल/बस) पर लागू होगा. इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 7 दिन होम क्वारंटाइन रहे.

दिल्ली सरकार ने एक आदेश में सभी जिलाधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन पर नजर रखने का निर्देश दिया है. दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि हवाई अड्डा, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों की जानकारी हर रोज राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगे.

आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी लक्षणमुक्त यात्रियों को 14 दिन की स्व-स्वास्थ्य निगरानी की जगह खुद को सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा. यह आदेश आज ऐसे दिन आया जब दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1513 मामले सामने आए हैं.

इस बीच उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, चेन्नई और हैदराबाद सहित देश के कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 75 शहरों से लौट रहे लोगों के पृथक-वास की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दी. राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन शहरों से लौट रहे लोगों को सात दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा और फिर 14 दिन तक वे अपने घरों में पृथक रहेंगे.

(इनपुट भाषा से)

Next Story