दिल्ली

Delhi Govt vs LG : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनी हुई दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का है अधिकार

Arun Mishra
11 May 2023 12:18 PM IST
Delhi Govt vs LG : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनी हुई दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का है अधिकार
x
दिल्ली में भूमि, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को छोड़कर सभी विषयों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही पर किसका नियंत्रण है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सर्वसम्मति से दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि एनसीटी की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर विधायिका का नियंत्रण है। दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर तीन क्षेत्र हैं- लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह न्यायमूर्ति भूषण के खंडित फैसले से सहमत नहीं है कि दिल्ली सरकार के पास सभी सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर अपना फैसला पढ़ रही है।

सुनवाई के दौरान, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार होने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था। इसने यह बात तब कही जब केंद्र ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश संघ का एक विस्तार हैं, जो उन्हें प्रशासित करना चाहता है। अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फरवरी 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र की शक्तियों पर विभाजित फैसला सुनाया था। इसके बाद यह तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास गया, जिसने मई 2022 में इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेज दिया।

Next Story