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मनीष सिसोदिया को इन शर्तों के साथ पत्नी से मिलने की मिली इजाजत, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई. कोर्ट के इस फैसले को सिसोदिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान एक दिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी एक दिन अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल या घर जा सकते हैं सिसोदिया. मगर इस दौरान सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे. अपनी पत्नी से मिलने के दौरान अपने परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे सिसोदिया. जहां पर सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे वहां पर मीडिया का जमावड़ा नहीं होना चाहिए
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी. प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) ने अंतरिम जमानत के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. इससे मामले की जांच में बाधा आ सकती है, इसलिए आम नेता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
मनीष सिसोदिया उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी. बताया गया कि तबीयत बिगड़ने के कारण सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जिस कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे.