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दिल्ली हिंसा : सफूरा ज़रगर को को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया की सफूरा जरगर को दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत दी है। दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के सम्बंध में UAPA क़ानून के तहत गिरफ्तार जामिया की छात्रा सफूरा ज़रगर को एक मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सफूरा से किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होने के कहा है जिससे जांच पर असर हो। कोर्ट ने सफूरा को दिल्ली नहीं छोड़कर जाने को भी कहा है।
Delhi High Court directs Safoora to not involve in any activities which may hamper the investigation. She has also been directed to not leave Delhi, has to seek permission in this regard. https://t.co/HeGxuMNnVg
— ANI (@ANI) June 23, 2020
सोमवार को दिल्ली पुलिस ने इसकी स्टेटस रिपोर्ट जमा की थी। इस दौरान पुलिस ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी कि सफूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के साजिशकर्ताओं में से एक है और उसे गर्भवती होने के आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह जमानत का कोई आधार नहीं है।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट से कहा था कि पिछले 10 सालों में जेल में 39 बच्चों का जन्म हुआ है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान पुलिस ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता सिर्फ गर्भवती होने से कम नहीं होती।