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मुंडका अग्निकांड में 27 की मौत, दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मामला, 27-28 लोग मिसिंग, केजरीवाल आज घटनास्थल का करेंगे दौरा
नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में शुक्रवार शाम आग लग गयी जिससे इस हादसे में कम से कम 27लोगों की मौत हो गयी और 12 अन्य झुलस गये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है। वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों एवं घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, आग की सूचना शाम 4 बजकर करीब 40 मिनट पर मिली जिसके बाद दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं थी।
उधर, इलेक्ट्रानिक सामान के गोदाम खासकर सीसीटीवी कैमरे बनाने और पैकिंग आदि के लिए प्रयोग होने वाले इस व्यवसायिक परिसर में हुए भीषण अग्निकांड के लिए कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को कल शुक्रवार देर रात्रि में ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. हालांकि प्रॉपर्टी का ऑनर मनीष लाकड़ा अभी फरार बताया जाता है. लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस के आउटर जिला के मुंडका थाना में आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया कर लिया गया है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
-धारा 304-ए आईपीसी लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंधित है. (जो कोई भी लापरवाही भरा काम करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन मानव हत्या की श्रेणी में नहीं आता, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा.
-भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अनुसार, जो भी कोई इस तरह के इरादे या बोध के साथ ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, जिससे वह किसी की मृत्यु का कारण बन जाए, तो वह गैर इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नही आता) का दोषी होगा, और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा. और, यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.
-धारा 120 आईपीसी – कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना.
-भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार, जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो.
27-28 मिसिंग कंप्लेंट
डीसीपी (आउटर जिला) समीर शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ इमारत के अंदर जांच कर रही है कि कहीं और शव तो नहीं हैं। अब तक 27 शव बरामद कर लिए गए हैं, उनमें से 25 की पहचान नहीं हो पाई है। दो की पहचान की गई है। फॉरेंसिक टीम डीएनए सैंपल की जांच करेगी। वहीं करीब 27-28 मिसिंग कंप्लेंट भी मिल चुकी हैं। जिसमें 5 पुरुष और 23 महिलाएं हैं। हम गायब लोगों की पूरी जानकारी ले रहे हैं। हमने लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिया है। कोई भी जानकारी आने पर उनको तत्काल सूचित किया जाएगा.
Delhi's Mundka fire | Rescue mission is on. NDRF is checking if there are more bodies. 27 bodies recovered so far,25 of them haven't been identified. Two will be identified. Forensic team will check DNA samples. 27-28 missing complaints have come in: DCP Outer Dist, Sameer Sharma pic.twitter.com/IfuOjpInSM
— ANI (@ANI) May 14, 2022
मुंडका में घटनास्थल का दौरा करेंगे केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार सुबह करीब 11 बजे मुंडका में घटनास्थल का दौरा करेंगे, जहां कल एक भीषण अग्निकांड में चार मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई थी। घटना के बाद शुक्रवार देर रात रात स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। कल की घटना के तुरंत बाद केजरीवाल ने कहा था कि वह अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, "इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और दुख हुआ। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं। हमारे बहादुर दमकलकर्मी आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान सब की रक्षा करें।"
फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद फैक्ट्री से भड़की थी आग
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद एक फैक्ट्री से शुरू हुई जिसमें सीसीटीवी कैमरा और राउटर जैसी चीजों का निर्माण होता है। कंपनी के मालिक को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल्डिंग का फायर एनओसी नहीं था। वहीं, कोफे इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जो कि सीसीटीवी कैमरे बनाती है, के मालिकों हरीश गोयल और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है।