- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
दिल्ली हिंसा: केजरीवाल और सिसोदिया क्या करना चाहिए हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
नई दिल्ली। CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच जारी हिंसक झड़प को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करना चाहिए। जज ने कहा कि आपके जाने से लोगों में विश्वास बढ़ेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि हम देश में दूसरा 1984 नहीं होने दे सकते हैं।
इस मामले पर जस्टिस मुरलीधर सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने की सलाह देने के लिए भी कहा।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि बाहर के हालात बहुत ही खराब हैं। इसके अलावा, दिल्ली हिंसा मामले पर हाईकोर्ट में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान भी सुनाया गया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल, डीसीपी देव और सभी वकील मौजूद रहे।
हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, डीसीपी (अपराध) से कहा कि क्या उन्होंने भाजपा नेता कपिल मिश्रा का कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण का वीडियो क्लिप देखा है? बाद में उस क्लिप को अदालत कक्ष में चलाया गया। वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल से कहा कि वे पुलिस आयुक्त से भाजपा के नेताओं द्वारा कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहें।
बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से संबंधित वीडियो 'देश के गद्दारों को, गोली मारो... को प्ले किया गया. इसके बाद लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा का वीडियो प्ले किया गया. ये कल शाम (मंगलवार) का वीडियो है. ऐसा कोर्ट को याचिकाकर्ता बता रहा है. कोर्ट ने पूछा कल शाम का वीडियो है. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि क्या वहां धारा-144 लगी हुई थी? पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी नगर में धारा-144 नहीं लगी हुई थी. तीसरा वीडियो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का है. कोर्ट ने कहा हम ये वीडियो देख चुके हैं. नहीं देखना चाहते. इसके बाद कोर्ट में पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का वीडियो चलाया गया.