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दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आते ही आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें कि दिल्ली में अब निजी चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यह नया नियम सोमवार से लागू होगा।
दिल्ली में निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था।
आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के बाद सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर नहीं पहनने का निर्णय लिया है। उक्त अधिसूचना के इस प्रावधान के तहत जुर्माना 28.02.2022 से निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।"
डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी कोविड प्रतिबंधों को हटा दिया है। नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है और राजधानी के सभी स्कूलों को अप्रैल से फिर से नियमित रूप से शुरू करने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी 2,000 रुपये से घटाकर 500 कर दिया गया है।
शनिवार को रिपोर्ट किए गए 440 मामलों के साथ दिल्ली में महामारी की स्थिति में सुधार के रूप में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अब पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.83% हो गई है।
हालांकि, नगर निगम क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को नहीं हटाया गया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह COVID-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे।