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रेल की पटरी और प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी खींचने का ट्रेंड आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। यह एक खतरनाक गतिविधि हो सकती है, जो कि अक्सर समुद्र तल से कम होने वाली प्लेटफार्मों पर ज्यादा दिखाई देती है।
भारत के हर रेलवे स्टेशन और रेल के लिए बिछाई गईं पटरियों के क्षेत्र में रेल अधिनियम 1989 लागू होता है. रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए अधिनियम में तरह-तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान दिया गया है.
रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने वाले को दंडित करने का प्रावधान रखती हैं. रेल की पटरी अथवा प्लेटफॉर्म के किनारे (रेल पटरी की तरफ) सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. सेल्फी खींचते हुए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना आरोपी पर लगाया जात है. जबकि जुर्माने के साथ छह महीने तक की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है.
इसलिए, भारतीय रेलवे ने सेल्फी खींचने के लिए पटरी या प्लेटफार्म के किनारे से दूर रहने की सलाह दी है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने सेल्फी खींचने के लिए कुछ सुरक्षा नियमों को भी बनाया है।
अगर कोई व्यक्ति सेल्फी खींचते समय उतार-चढ़ाव करता है, तो उसे 5000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति सेल्फी खींचते समय किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है।
भारतीय रेलवे ने इन सुरक्षा नियमों को बनाकर सेल्फी खींचने की गतिविधि को सुरक्षित बनाने की कोशिश की है। हालांकि, हमें समझना होगा कि सेल्फी खींचना एक मनोरंजक क्रिया होती है, इसलिए हमें इसे सुरक्षित तरीके से करना चाहिए।
रेल पटरी और प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी न लेने के लिए रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे यात्रियों अपील करता रहता है. इसके लिए बाकायदा विज्ञापन भी जारी किये जाते हैं. सोशल मीडिया के सहारे लोगों को ऐसा न करने की सलाह भी दी जाती है.
भारतीय रेलवे प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की सेल्फी लेने से जान जोखिम में रहती है. इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की कोशिश न करें. ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
अंत में, हमें याद रखना चाहिए कि सुरक्षित सेल्फी खींचने के लिए हमें समझदारी से काम करना होगा। हमेशा ध्यान रखें कि हमारी क्रियाएं किसी और को नुकसान पहुंचाने के बजाय स्वयं को सुरक्षित रखने में मदद करती हों।