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आर्यन ख़ान से जुड़े मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को मिली राहत
आर्यन ख़ान मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. ये मामला कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स केस में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की घूस मांगने से जुड़ा है. अदालत ने समीर वानखेड़े के ख़िलाफ़ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पाँच दिनों के लिए रोक लगा दी.
हालांकि, सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज पूछताछ के लिए बुलाया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई को वानखेड़े की वकील शुभी श्रीवास्तव ने बताया कि जस्टिस विकास महाजन ने किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से पाँच दिनों के लिए राहत दी है और सही मंच पर अपना मुद्दा उठाने की भी स्वतंत्रता दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित जगह बॉम्बे हाई कोर्ट है. अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि समीर वानखेड़े आज मुंबई में सीबीआई टीम के सामने पेश हो सकते हैं.
इस मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े सहित चार लोगों को अभियुक्त बनाया है. सीबीआई ने अपनी एफ़आईआर में कहा है कि आर्यन ख़ान केस में स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी और उसके साथी सानविले डिसूज़ा तथा अन्य ने शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन के परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये वसूलने के लिए साज़िश की और उन्हें (आर्यन को) मादक पदार्थ रखने के जुर्म में फंसाने की धमकी भी दी.
एफ़आईआर में ये भी कहा गया है कि समीर वानखेड़े के निर्देश पर ही केपी गोसावी को स्वतंत्र गवाह बनाया गया था. 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज़ पर एनसीबी ने छापेमारी की थी. इसमें शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान सहित कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. बाद में सबूतों के अभाव की वजह से आर्यन ख़ान को क्लीन चिट मिल गई थी.