G20 Summit:G20 शिखर सम्मेलन मे जानिए दिल्लीवासियों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान और किन बातों से करना चाहिए परहेज
G20 Summit:दिल्लीवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवा वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी।
G20 Summit: 8-10 सितंबर तक दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान लागू होने वाले यातायात और आंदोलन प्रतिबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। उल्लिखित नियम और दिशानिर्देश यातायात प्रवाह को प्रबंधित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आपके द्वारा बताए गए मुख्य बिंदुओं का सारांश ये रहा:
दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात नियम और दिशानिर्देश:
1.अन्य राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया जाएगा। उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
2.दूध, सब्जियां, फल और चिकित्सा सामान जैसी आवश्यक आपूर्ति ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, माल वाहनों (ट्रक या छोटे वाहन) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3.अन्य राज्यों से आने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें इससे आगे बढ़े बिना केवल रिंग रोड पर ही रुकना होगा।
4.दिल्ली में पहले से मौजूद बसों को रिंग रोड से आगे और राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी, जो अंततः शहर छोड़ देंगी।
5.सामान्य यातायात, वाणिज्यिक वाहनों और दिल्ली में पहले से मौजूद बसों को रिंग रोड पर और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।
6.टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के भीतर होटल बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को इसके भीतर चलने की अनुमति होगी।
7.दिल्ली हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए मार्गों का पालन करें और उसके अनुसार योजना बनाएं।
8.नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात को नियंत्रित किया जाएगा।
9.दिल्ली निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवा वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी।
मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य 10.यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और विशिष्ट मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।
11.मालवाहक वाहनों, सिटी बसों और अंतरराज्यीय बसों को विशिष्ट बिंदुओं पर रुकने की अनुमति होगी।
12.शिखर सम्मेलन के दौरान पूरे नई दिल्ली जिले को 'कंटेनमेंट जोन- I' के रूप में माना जाएगा।
13.रिंग रोड के अंदर के क्षेत्र को 'विनियमित क्षेत्र' माना जाएगा, जिसमें विशिष्ट वाहनों और निवासियों को अनुमति दी जाएगी।
14.कुछ सड़कों और जंक्शनों को विशिष्ट घंटों के दौरान 'नियंत्रित क्षेत्र- II' के रूप में नामित किया जाएगा।
15.शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात नियमों के कारण कुछ स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी।
चिकित्सा आपातकालीन वाहन:
समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन वाहन सहायता टीमें स्थापित की जाएंगी। आपातकालीन वाहन सहायता के लिए एक संपर्क नंबर प्रदान किया गया है।
यात्रियों के लिए सिफ़ारिशें:
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे 'नियंत्रित क्षेत्र' और विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानों की यात्रा न करें।
ये नियम और दिशानिर्देश सुरक्षा बनाए रखने और जी20 शिखर सम्मेलन को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान एक सहज और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों को स्थानीय अधिकारियों और यातायात पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।